सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना बताया जा रहा है। टैक्स बढ़ोतरी का सीधा असर सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों की खुदरा कीमतों पर पड़ने की संभावना है, जिससे ये उत्पाद आम उपभोक्ताओं के लिए और महंगे हो सकते हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से राजस्व में इजाफा होने की उम्मीद है, वहीं यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के अनुरूप भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आ सकती है, खासकर युवाओं और पहली बार सेवन करने वालों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
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नए नियमों को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार टैक्स बढ़ोतरी तय तिथि से लागू होगी, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग द्वारा सार्वजनिक की जाएगी। खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे नई दरों और लागू होने की तारीख से जुड़ी आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें। टैक्स बढ़ोतरी के बाद बाजार में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतों में जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है।

