रायपुर में बिना RERA पंजीकरण के प्लॉट बिक्री करने पर छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CGRERA) ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दो भूमि स्वामियों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CGRERA ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण किसी भी तरह की प्लॉटिंग या बिक्री करना कानूनन अपराध है।
CGRERA के अनुसार, संबंधित भूमि स्वामियों ने निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना आम लोगों को प्लॉट बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। जांच में यह सामने आया कि परियोजना का RERA में पंजीकरण नहीं कराया गया था, जिससे खरीदारों के हित प्रभावित हो सकते थे। इसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड लगाया और भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।
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प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्लॉट या मकान खरीदने से पहले संबंधित परियोजना का RERA पंजीकरण अवश्य जांच लें। CGRERA ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

